हल्द्वानी – अवगत कराना हैं कि आप द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री संजय किरौला के माध्यम से दिनांक 03 अप्रैल, 2024 को इस कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वाहन संख्या UK04TA1877 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में प्रचार हेतु अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 37, दिनांक 03.04.2024 के माध्यम से उक्त वाहन संख्या UK04TA1877 को प्रचार हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात् आप द्वारा निर्वाचन अधिकारी 04-नैनीताल ऊधमसिंह नगर को प्रेषित पत्र दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से उक्त वाहन संख्या UK04TA1877 की प्रचार अनुमति निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिस पर उक्त वाहन की प्रचार अनुमति दिनांक 08.04.2024 को निरस्त की गयी थी। दिनांक 10.04.2024 को लेखा प्रभारी 56-लालकुआँ द्वारा आख्या प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया हैं कि उक्त वाहन संख्या UK04TA1877 रावतनगर, बिन्दुखत्ता क्षेत्र में दिनांक 10.04.2024 को बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करते हुए पाया गया हैं। बिना अनुमति वाहन के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जाना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन हैं।
अतः उक्त के संबंध में आपको नोटिस इस आशय से प्रेषित किया जा रहा हैं। कि इस नोटिस की प्राप्ति के 48 घंटे के अन्तर्गत लिखित रूप में कारण स्पष्ट करें कि उपरोक्त कृत्य को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन क्यों न माना जायें। इस नोटिस का समयान्तर्गत संतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर नियमानुसार आपके विरूद्ध आदर्श आचार सहिता के उल्लंघन किये जाने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी।